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छोटे अपराधों में सजा खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम, पेश हुआ नया विधेयक, व्यापारियों को मिलेगा फायदा

Jan Vishwas Amendment Bill 2.0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2.0 पेश किया, जिसमें छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त करने हेतु 350 से अधिक संशोधन शामिल है. बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया है, जो शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

Jan Vishwas Amendment Bill 2.0: लोकसभा में आज व्यापारियों के लिए अहम दिन रहा. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2.0 पेश किया गया. इस विधेयक को अध्ययन के लिए लोकसभा के प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस बिल में 350 से अधिक संशोधन शामिल हैं, जिनसे छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म किया जाएगा.

शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी रिपोर्ट

इस विधेयक की नियमों और शर्तों को लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से निर्धारित जाएंगे. यह समित जन विश्वास विधेयक पर अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश करेगी. जानकारों के अनुसार, इस कदम से कारोबारियों के लिए व्यापार करना और भी ज्यादा आसान होगा. सरकार पहले ही 183 छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त कर चुकी है और अब कई अन्य प्रावधानों से भी जेल की सजा हटाई जाएगी.

2023 में भी लाया गया था अधिनियम

अधिकारियों का कहना है कि यह पहल देश में व्यापार और नागरिक-केंद्रित माहौल को मजबूत करेगी. दरअसल, 2023 में भी जनविश्वास अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधान अपराध-मुक्त किए गए थे.

पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर किया था उल्लेख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से इस विषय का उल्लेख करते हुए कहा था कि मामूली मामलों में जेल की सजा देने वाले अनावश्यक कानूनों को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है.

Shashank Baranwal
Shashank Baranwal
जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.

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