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Election Commission: बुजुर्ग, दिव्यांग और जरूरी सेवा के सरकारी कर्मचारी को डाक मतपत्र से मिलेगी मतदान की सुविधा

चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. ऐसे मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर ‘फॉर्म 12 डी’ भरकर अपने बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के जरिये आवेदन देना होगा. इसके बाद मतदान दल उनके घर जाकर उनका मतपत्र हासिल करेंगे.

Election Commission: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी कर्मियों को मतदान के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है. ऐसे मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा मिलेगी. चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. 

ऐसे मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर ‘फॉर्म 12 डी’ भरकर अपने बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के जरिये आवेदन देना होगा. इसके बाद मतदान दल उनके घर जाकर उनका मतपत्र हासिल करेंगे. मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के जरिये डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं. अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के तहत शामिल है. 


सेवारत सरकारी कर्मचारी भी डाक मतपत्र के जरिये कर सकेंगे मतदान

चुनाव आयोग के अनुसार मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र के लिए मतदान कर सकते हैं. साथ ही सेवारत मतदाताओं को उनके डाक मतपत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के जरिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे. सेवारत मतदाताओं को डाक सेवाओं का खर्च वहन नहीं करना होगा. 

पीठासीन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त प्रावधानों की जानकारी मुहैया कराएं. गौरतलब है कि पहली बार चुनाव में मतदान करने के समय मतदाताओं की रंगीन फोटो होगी. मतदाता मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल ले जा सकेंगे. आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद कम हुई है. एक जनवरी तक 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 1607527 थी, जो विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद कम होकर 403985 हो गयी है. 

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