UNLOCK 1 Guidelines : होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन

Updated at : 30 May 2020 8:44 PM (IST)
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UNLOCK 1 Guidelines : होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन

Bhopal: A passenger undergoes thermal screening at Raja Bhoj Airport, during the ongoing COVID-19 lockdown, in Bhopal, Monday, May 25, 2020. The domestic flight services resumed from today after a gap of two months owing to the nationwide lockdown. (PTI Photo)(PTI25-05-2020_000362B)

Coronavirus Unlock 1 Guidelines : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर नयी गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन को लेकर जारी नयी गाइडलाइन में कई मामलों में ढील दी गयी है, तो कई मामलों में अब भी सख्‍ती जारी रहेगी. आइये जानते हैं गाइडलाइन को.

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नयी दिल्‍ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की. साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी.

केन्द्र ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नये दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण (अनलॉक 1) बताया है. देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है.

नये दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन, जिसका चौथा चरण रविवार को समाप्त हो रहा है, निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक प्रभावी रहेगी.

केंद्र की मोदी सरकार ने रात में कर्फ्यू के लिए कहा कि फिलहाल समय की समीक्षा होगी. आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. लॉकडाउन 4.0 में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी.

चरण 1 : सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी.

चरण 2 : स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जाएगा. उसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं.

चरण 3 : अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा.

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