दिल्ली में केंटेनमेंट जोन के नियमों को लेकर बदलाव किया है. इस नियम के तहत अब दिनों को बदले दिनों में कंटेनेमंट जोन को फ्री घोषित कर दिया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया कि जिस दिन से इलाके आखिरी कोविड-19 मरीज ठीक हो जायेगा इसके दो सप्ताह बाद कंटेनमेंट जोन को फ्री किया जा सकता है.
बता दे कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके पिछले तीन महीने से रेड जोन में शामिल है. इसे देखते हुए रेड जोन के नियमों को शिथिल करने की मांग दिल्ली सरकार द्वारा लंबे समय से की जा रही थी. इस मांग को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा नियमन मानदंडों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया.
इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों ने कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में लगातार संक्रमण के मामले आने के कारण उन क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रखा था. पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के लिए 28 दिनों का समय लगता था. इसे देखते हुए नियमों की समीक्षा कि गयी और नये नियम जारी किये गये हैं.
दिल्ली सरकार ने कदम का स्वागत किया और कहा कि सभी जिला प्रशासन को अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. बता दे कि दिल्ली पहला राज्य था जिसने केंद्र से आग्रह किया था कि किसी भी कंटेनमेंट जोन को फ्री करने के लिए दिनों के समय को घटाया जाये. दिल्ली में नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा. मुख्यमंत्री के कार्यालय ने कहा कि हाई रिस्क समूहों और क्षेत्रों में जांच के लिए ट्रेसिंग और निगरानी जारी रहेगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नये नियमों को लेकर जारी दस्तावेज़ में कहा गया है कि जिन राज्यों में लंबे समय तक कंटेनमेंट जोन में बने हुए, अलग उन कंटेनमेंट जोन में 28 दिनों के बजाय 14 दिनों तक अलग कोई नया केस नहीं आता है वो राज्य इसे फ्री जोन घोषित कर सकते हैं.
हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों और सांस संबंधी बीमारी की निगरानी के लिए इन क्षेत्रों में लगातार टेस्टिंग किये जाने की जरूरत होगी. इसके बाद फिर से अगर और अधिक कोरोना पॉजिटिव के मामले आत हैं तो फिर से उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जायेगा.
Posted By: Pawan Singh