सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों को जोरदार झटका लगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अपनी याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने उपयोग का आरोप लगाया गया था. विपक्षी दलों के नेताओं ने एक नए सेट की मांग की थी जिसमें गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात: विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है. नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते. कोर्ट ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अलग नहीं हो सकती और ऐसे मामलों में अलग गाइडलाइन जारी नहीं किया जा सकता. वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर हमला बोल दिया.
बीजेपी ने किया पलटवार: विपक्षी दलों की अर्जी पर कोर्ट की सुनवाई से इनकार करने के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों पर हमला कर दिया. बीजेपी नेता और केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व कर रही है. जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है.
भ्रष्ट दलों की याचिका खारिज: वहीं, बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस, राजद, टीएमसी, आप और बीआरएस सहित 14 भ्रष्ट दलों ने अदालत में जाकर याचिका दायर की. कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे आम लोगों की तरह हैं और कानून सबके लिए समान है.
ओवैसी ने बताया गलत फैसला: इन सबसे इतर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि यह एक गलत कदम था, राजनीति करने का सही तरीका नहीं था, जब हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी जैसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट जाना एक नासमझी भरा फैसला था. इसने बीजेपी को यह कहने का मौका दिया है कि सुप्रीम कोर्ट (SC) हमारा समर्थन कर रहा है.