अरविंद केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक

Updated:
विज्ञापन
Delhi Excise Policy

Delhi Excise Policy | PTI

दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.

विज्ञापन

दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था जिसपर तत्काल सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.

अरविंदर सिंह लवली ने कहा- केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं

इधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं.

Read Also: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, आज जेल से बाहर आ सकते हैं दिल्ली के सीएम

केजरीवाल को जमानत मिलने पर क्या बोली ‘आप’

आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है और यह बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है. गुरुवार शाम को केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर के बाद मुख्यमंत्री आवास और पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया गया. यहां पार्टी आप के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े.

केजरीवाल को मिली थी जमानत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केजरीवाल को जमानत दी.

विज्ञापन
अमिताभ कुमार

लेखक के बारे में

By अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार प्रभात खबर डिजिटल में Sr. Content writer हैं. पिछले 15 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं.

अमिताभ 1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है.

प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है. 📩 संपर्क : [email protected]

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola