ePaper

Arvind Kejriwal के लिए राहत मांगने वाले पर हाई कोर्ट ने लगाया 75 हजार का जुर्माना

Updated at : 22 Apr 2024 12:53 PM (IST)
विज्ञापन
Arvind Kejriwal/ File Photo

Arvind Kejriwal/ File Photo

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत मांगने वाले पर हाई कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाया है. जानें पूरा मामला

विज्ञापन

दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. यही नहीं कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के माध्यम से मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत देने का काम किया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करतु हए कहा कि कोर्ट ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत देने का काम नहीं कर सकती है.

Read Also : Arvind Kejriwal: ‘अरविंद केजरीवाल की जेल में हत्या की रची जा रही साजिश’, AAP ने लगाया गंभीर आरोप

अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके पास कोर्ट जाने और उचित कार्यवाही दायर करने के उपाय मौजूद हैं.

आतिशी ने लगाया गंभीर आरोप

इधर, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं, इस पर एम्स के विशेषज्ञों से सलाह लेने के बारे में अदालत से ‘झूठ’ बोलने का काम किया है. आपको बता दें कि केजरीवाल ने शुक्रवार को एक नयी याचिका दाखिल की थी और हर दिन 15 मिनट अपने चिकित्सक से परामर्श लेने और जेल में इंसुलिन देने की मांग रखी थी.

विज्ञापन
Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola