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उत्तराखंड हार्इकोर्ट ने जारी किया गंगा मइया को पहला कानूनी नोटिस, आठ मर्इ को दाखिल करना है जवाब

Updated at : 28 Apr 2017 9:02 PM (IST)
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उत्तराखंड हार्इकोर्ट ने जारी किया गंगा मइया को पहला कानूनी नोटिस, आठ मर्इ को दाखिल करना है जवाब

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट से मानव का दर्जा पाने के बाद गंगा नदी को शुक्रवार को पहला कानूनी नोटिस भी मिल गया. रिषिकेश निवासी स्वरूप सिंह पुंडीर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि खादरी खड़ग गांव मेंं नियमों का उल्लंघन करते हुए एक टेंचिंग ग्रांउड का निर्माण किया जा रहा है. यह भी […]

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नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट से मानव का दर्जा पाने के बाद गंगा नदी को शुक्रवार को पहला कानूनी नोटिस भी मिल गया. रिषिकेश निवासी स्वरूप सिंह पुंडीर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि खादरी खड़ग गांव मेंं नियमों का उल्लंघन करते हुए एक टेंचिंग ग्रांउड का निर्माण किया जा रहा है.

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पुंडीर ने दलील दी कि ग्राम पंचायत ने यह जमीन म्यूनिसिपल बोर्ड को यह जमीन बिना ग्रामीणों को विश्वास में लिये आवंटित कर दी. न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के अलावा गंगा को भी नोटिस जारी किया है.

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नोटिस पानेवाले सभी पक्षों को उसका जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ मई की तारीख तय की है. गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों गंगा को मानव का दर्जा देते हुए उसे जीवित व्यक्ति के सभी कानूनी अधिकार दे दिये थे. इस संबंध में हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के महाधिवक्ता और नमामि गंगे परियोजना के निदेशक को गंगा का संरक्षक नियुक्त किया था.
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