19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अजमेर ब्लास्ट केस: दो दोषियों को अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा, पढें क्या हुआ था धमाके के बाद

जयपुर : जयपुर की विशेष अदालत ने बुधवार को अजमेर बम विस्फोट कांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था जिसमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र पर 10 हजार और भावेश […]

जयपुर : जयपुर की विशेष अदालत ने बुधवार को अजमेर बम विस्फोट कांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था जिसमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र पर 10 हजार और भावेश पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

आपको बता दें कि केस में स्वामी असीमानंद का नाम आने के बाद मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी लेकिन एनआइए कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. मामले में सजा का फैसला शनिवार को आना था, जिसे बुधवार तक के लिए टाला गया था.

क्या है मामला

अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में आहता-ए-नूर पेड़ के पास 11 अक्टूबर 2007 को बम धमाका किया गया था. दरगाह परिसर में हुए इस बम विस्फोट में तीन जायरीन की मौत हो गयी थी जबकि पंद्रह जायरीन घायल हो गये थे.

पुलिस के हाथ लगा था टाइमर डिवाइस लगा जिंदा बम

विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान एक लावारिस बरामद हुआ था जिसमे टाइमर डिवाइस लगा जिंदा बम रखा हुआ था.

कुछ आरोपी हैं फरार

सुनील जोशी की धमाके के ठीक बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी जबकि तीन आरोपी संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा और सुरेश नायर फरार चल रहे हैं. एनआइए ने 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. इनमें से आठ आरोपी 2010 से न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें