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नोटबंदी के बाद पैसा जमा करने की तिथि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और रिजर्व बैंक को भेजा नोटिस

Updated at : 06 Mar 2017 1:31 PM (IST)
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नोटबंदी के बाद पैसा जमा करने की तिथि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और रिजर्व बैंक को भेजा नोटिस

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को वादे के मुताबिक लोगों को चलन से बाहर किये गये नोटों को 31 मार्च, 2017 तक जमा नहीं करने दिये जाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से संबंद्ध याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को वादे के मुताबिक लोगों को चलन से बाहर किये गये नोटों को 31 मार्च, 2017 तक जमा नहीं करने दिये जाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से संबंद्ध याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख निर्धारित किया है.

गौरतलब है कि आठ नंवबर, 2016 को प्रधानमंत्री की ओर से नोटबंदी की घोषणा में कहा गया था कि नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को आगामी 31 मार्च, 2017 तक बदला जा सकता है. इसके पहले बैंकों की शाखाओं से इन पुराने नोटों को बदलवाने की छूट थी. प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बावजूद लोगों को जनवरी, 2017 के बाद से ही चलन से बाहर हुए पुराने नोटों को बैंकों की शाखाओं और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से बदलवाने में परेशानियों से रूबरू होना पड़ा. इस बीच, सरकार की ओर से नये नोटों की उपलब्धता और पुराने नोटों को बदलवाने को लेकर कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किये गये.

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