5000 से ज्यादा एक ही बार होगा जमा: पढें यदि आपके पास अघोषित धन है, तो क्या करें

Updated at : 20 Dec 2016 8:19 AM (IST)
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5000 से ज्यादा एक ही बार होगा जमा: पढें यदि आपके पास अघोषित धन है, तो क्या करें

नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक ने बैंक खातों में 500 व 1000 के पुराने नोट जमा करने की सीमा को लेकर नयी शर्तें तय की है. अब एक बैंक खाते में 5,000 रुपये से ज्यादा के पुराने नोट केवल एक बार ही 30 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं. यह राशि भी तभी जमा होगी, […]

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नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक ने बैंक खातों में 500 व 1000 के पुराने नोट जमा करने की सीमा को लेकर नयी शर्तें तय की है. अब एक बैंक खाते में 5,000 रुपये से ज्यादा के पुराने नोट केवल एक बार ही 30 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं. यह राशि भी तभी जमा होगी, जब जमाकर्ता बैंक अफसर को अब तक जमा न करने का वाजिब कारण बता सकेगा. हालांकि, 5,000 रुपये तक अथवा इससे कम के पुराने नोट 30 दिसंबर तक सामान्य तरीके से बैंक खाते में जमा कराये जा सकेंगे. वहीं नयी कालाधन माफी योजना पीएमजीकेवाइ के तहत खातों में पुराने नोटाें में कितनी भी राशि जमा करायी जा सकती है.

बैंक खातों के जरिये कालेधन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है. सरकार व आरबीआइ का मानना है कि नोटबंदी की घोषणा के पांच सप्ताह पूरे हो चुके हैं. उम्मीद है कि अब तक अधिकतर लोग अपने पास रखे पुराने नोट जमा कर चुके होंगे. मालूम हो कि सरकार ने आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति 30 दिसंबर तक कितनी भी राशि बैंक में जमा कर सकता है. इस बारे में कोई सीमा नहीं थी कि व्यक्ति कितने मूल्य के पुराने नोट जमा कर सकता है. हालांकि, सरकार ने 17 दिसंबर को राजपत्र अधिसूचना जारी कर जमा पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया.

इधर, सरकार ने 30 दिसंबर तक पीएमजीकेवाइ के तहत कर का भुगतान 500 और 1,000 के पुराने नोटाें में करने की अनुमति दे दी है. 30 दिसंबर के बाद कर और जमा का भुगतान सिर्फ चेक या आरटीजीएस स्थानांतरण के जरिये किया जा सकता है.

50 व 500 के नये नोट जारी होंगे

मुंबई. रिजर्व बैंक महात्मा गांधी (नयी) सीरीज में 500 रुपये के नये नोट जारी करेगा. इसमें इंसेट लेटर ‘आर’ दोनों नंबर पैनल में होगा. साथ ही महात्मा गांधी सीरीज-2005 में 50 रुपये का भी बैंक नोट जारी होगा, जिसमें इंसेट लेटर ‘आर’ तथा ‘एल’ दोनों नंबर पैनलों पर होंगे.

5,000 तक या कम है, तो क्या करें

5,000 रुपये तक अथवा इससे कम की राशि के पुराने नोट 30 दिसंबर तक सामान्य तरीके से खाते में जमा कर सकेंगे. बैंक इस राशि को जमा करने से पहले कारण भी नहीं पूछेगा.

5000 से कितनी ज्यादा रकम करें जमा

आरबीआइ ने सिर्फ इतना कहा है कि 5000 रुपये से ज्यादा की रकम (पुराने नोट) तभी जमा होंगे, जब जमाकर्ता सही कारण बतायेगा. यह एक खाते में एक बार में ही जमा होगी. यदि बड़ी रकम दो अलग-अलग खाते में जमा करते हैं, तो पूछताछ नहीं होगी.

अघोषित धन है, तो क्या करें

यदि किसी के पास बंद हो चुके 500 व 1,000 के पुराने नोट बड़ी संख्या में हैं, तो इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (पीएमजीकेवाइ)के तहत जमा कर सकते हैं. लेकिन कुल रकम के 50 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स देना होगा. शेष 25 प्रतिशत राशि को चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा. 25 प्रतिशत तुरंत वापस कर दिया जायेगा.

शर्त यह भी

सिर्फ केवाइसी अनुपालन वाले खातों में 5,000 रुपये से अधिक के पुराने नोट जमा होंगे

केवाइसी अनुपालन नहीं करनेवाले खाते में 50,000 रुपये तक ही जमा कराने की सीमा होगी

राशि तभी जमा होगी, जब जमाकर्ता अब तक जमा नहीं करने का कारण बैंक अफसर को बतायेगा

इस स्पष्टीकरण को रिकार्ड में रखा जायेगा, जिसका इस्तेमाल ऑडिट में किया जायेगा.

10 लाख से अधिक आय पर गैस सब्सिडी बंद!

आयकर विभाग 10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले करदाताओं का पैन, जन्मतिथि, पते, ई-मेल आइडी व मोबाइल नंबर की जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय को देगा. डाटा मिलने के बाद मंत्रालय ऐसे करदाताओं की गैस सब्सिडी बंद कर देगा. आयकर विभाग व मंत्रालय इस बारे में शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा.

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