CBSE बोर्ड से मान्यता के लिए दिव्यांग बच्चों की सुविधा का रखना होगा ख्याल
Updated at : 23 Aug 2016 4:51 PM (IST)
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नयी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों के लिए उससे संबद्धता के उपनियमों को अद्यतन करने की योजना बना रहा है ताकि अधिक पारदर्शिता आ सके एवं उन्हें शिक्षा का अधिकार तथा दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित कानूनों के अनुरूप ढाला जा सके.सीबीएसई प्रमुख आर के चतुर्वेदी ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा मानकों को […]
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नयी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों के लिए उससे संबद्धता के उपनियमों को अद्यतन करने की योजना बना रहा है ताकि अधिक पारदर्शिता आ सके एवं उन्हें शिक्षा का अधिकार तथा दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित कानूनों के अनुरूप ढाला जा सके.सीबीएसई प्रमुख आर के चतुर्वेदी ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा मानकों को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है तथा उन्हें वर्तमान कानूनों के अनुरुप ढालना चाहिए.
उन्होंने सीबीएसई के सम्मेलन के इतर कहा, ‘‘हम उपनियमों पर गौर करने तथा वर्तमान कानून के अनुरूप उन्हें ढालने के बारे में गौर कर रहे हैं. सरकार कुछ दिनों में नई शिक्षा नीति लेकर आएगी. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे मानक समग्र नीतियों के अनुरुप हों.” चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून विशेष जरुरतों वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा लेने की आवश्यकता पर जोर देता है किन्तु उनमें से अधिकतर विशेष विद्यालयों में जाने के लिए मजबूर होते हैं.
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समावेश करने का मत विशेष जरूरत वाले बच्चों को अन्य छात्रों से अलग करने के लिए विशेष विद्यालय या कक्षाओं की जरुरतों को खारिज करता है
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