नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने देश में बच्चों के साथ बढ़ रहे बलात्कार की घटना पर चिंता जताते हुए संसद से दोषी व्यक्तियों को कठोरतम सजा देने के बारे में विचार करने को कहा है. इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि संसद बलात्कार के संदर्भ में ‘बच्चा’ शब्द को परिभाषित करने के बारे में भी विचार करे. कोर्ट ने कहा कि 10 साल की उम्र से कम बच्चों के साथ इस प्राकार का कृत्य क्रूर विकृति को प्रदर्शित करता है.
SC suggests parliament to think over more stringent punishment in cases where rape victim is a child.
— ANI (@ANI) January 11, 2016
यह पहली बार है जब शीर्ष न्यायालय ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच नाबालिग और बच्चे के बीच का अंतर बताया है. दीपक मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि संसद को बच्चा शब्द को दुष्कर्म के संदर्भ में अलग से परिभाषित करना चाहिए.