बेंगलुरु : कर्नाटक में हड़ताल करना अब गैरजमानती अपराध होगा. कर्नाटक इशेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस बिल 2013 विधानसभा में पारित होते ही यह कानून बन जायेगा. यह शीत सत्र में पेश किया गया है. इस बिल के प्रभावी होते ही पुलिस बिना वारंट के हड़ताली कर्मचारी को अरेस्ट कर सकेगी. ऐसा किया जा रहा है, ताकि जरूरी सेवाओं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन के क्षेत्र में कार्यरत लोग हड़ताल न कर सकें. इससे जनता परेशान होती है.
बिल प्रभावी होने के बाद हड़तालियों को एक साल तक सजा या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकेंगी. पैसे देकर हड़ताल करानेवालों, हड़ताल के लिए भड़कानेवालों को भी यही सजा मिलेगी.