पीएफ निकासी करना हुआ अब और आसान
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Dec 2015 8:49 PM
नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अशंधारक अब भविष्य निधि पीएफ की निकासी के लिए आवेदन अपने नियोक्ता कंपनी केे सत्यापन के बिना ही जमा करा सकते हैं. ईपीएफओ ने पीएफ निकासी दावों के ऑनलाइन निपटान की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज यह मंजूरी दी. मौजूदा व्यवस्था के तहत अंशधारकों […]
नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अशंधारक अब भविष्य निधि पीएफ की निकासी के लिए आवेदन अपने नियोक्ता कंपनी केे सत्यापन के बिना ही जमा करा सकते हैं. ईपीएफओ ने पीएफ निकासी दावों के ऑनलाइन निपटान की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज यह मंजूरी दी. मौजूदा व्यवस्था के तहत अंशधारकों को पीएफ निकासी संबंधी अपने दावे अपने मौजूदा या पूर्व नियोक्ता के जरिए खुद जमा कराने होते हैं. इस उद्देश्य के लिए आवेदन फार्म का सत्यापन अनिवार्य है.
यह सुविधा उन अंशधारकों के लिए होगी जिनका यूनिवर्सल या पोर्टेबल पीएफ खाता संख्या यूएएन सक्रिय हो चुका है और जिसके लिए बैंक खाता और आधार संख्या जैसी जानकारी दी जा चुकी है. ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने पीटीआई भाषा से कहा,‘ निकासी दावे सीधे ईपीएफओ के यहां दाखिल करने की सुविधा से अंतत: हमें इस तरह के आवेदनों के ऑनलाइन निपटान की सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी. हमें उम्मीद है कि अब हम इसी वित्त वर्ष में पीएफ निकासी की आनलाइन सुविधा शुरु कर पाएंगे. ‘ ईपीएफओ के कार्यालयी आदेश में आज कहा गया है कि कर्मचारी अपने दावे फार्म-19, फार्म-आईओसी व फार्म 31 में दाखिल कर सकते हैं.
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