डेंगू से सात वर्षीय बच्चे की मौत मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
Author Prabhat khabar digital desk
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नयी दिल्ली,: दिल्ली सरकार ने अविनाश राउत (सात) नामक बच्चे की डेंगू से हुई मौत के मामले में मजिस्टे्रट जांच के आदेश दिए हैं. पांच अस्प्तालों ने कथित रुप से बच्चे को इलाज के लिए भर्ती करने से मना कर दिया था. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, ‘‘हमने पूरे मामले की पडताल […]
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नयी दिल्ली,: दिल्ली सरकार ने अविनाश राउत (सात) नामक बच्चे की डेंगू से हुई मौत के मामले में मजिस्टे्रट जांच के आदेश दिए हैं. पांच अस्प्तालों ने कथित रुप से बच्चे को इलाज के लिए भर्ती करने से मना कर दिया था.
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, ‘‘हमने पूरे मामले की पडताल के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. इलाके के जिलाधीश (डीएम) को पांचों अस्पतालों के पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने को कहा गया है ताकि घटना की कडियों को जोडा जा सके.” जैन ने कहा कि इस संबंध में डीएम को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
दिल्ली सरकार ने शनिवार को पांच अस्पतालों – मूलचंद, मैक्स साकेत, साकेत सिटी अस्पताल, आकाश अस्पताल और आइरेन अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यह भी पूछा है कि राउत को कथित रुप से भर्ती नहीं करने को लेकर आखिर क्यों उनका पंजीकरण रद्द नहीं किया जाए.
बच्चे की मौत के बाद उसके माता पिता ने आठ सितंबर को दक्षिण दिल्ली के लाडो सराय में एक चार मंजिली इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28 अगस्त को जारी परामर्श के मुताबिक, किसी भी अस्पताल चाहे वह निजी हो या सरकारी, को डेंगू पीडित व्यक्ति को अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकते. इसके अलावा, डेंगू के बढते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बीमारी का शुरुआती स्तर पर ही पता लगाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को अपने परिसरों में ‘फीवर क्लीनिक’ खोलने का आदेश दिया था.नगर निगमों द्वारा कल जारी किए गए ताजा आंकडे के मुताबिक, पिछले एक सप्ताह में 613 डेंगू के मामले दर्ज किए गए और 12 सितंबर तक कुल 1,872 मरीजों के इस मच्छर जनित बीमारी से पीडित होने की पुष्टि हुई है.
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