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सुप्रीम कोर्ट ने मारन बंधुओं को दी राहत, अगले 180 दिनों तक संपत्ति कुर्क नहीं कर पायेगा ED

Updated at : 21 Aug 2015 3:38 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने मारन बंधुओं को दी राहत, अगले 180 दिनों तक संपत्ति कुर्क नहीं कर पायेगा ED

एयरसेल-मेक्सिस सौदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मारन बंधुओं को राहत देते हुए सन टीवी की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाहियों पर रोक लगायी. सुप्रीम कोर्ट ने 180 दिनों के लिए यह रोक लगायी है. गौरतलब है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन पर मंत्री रहते हुए अपने […]

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एयरसेल-मेक्सिस सौदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मारन बंधुओं को राहत देते हुए सन टीवी की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाहियों पर रोक लगायी. सुप्रीम कोर्ट ने 180 दिनों के लिए यह रोक लगायी है. गौरतलब है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन पर मंत्री रहते हुए अपने भाई को लाभ पहुंचाने का आरोप है. सीबीआइ ने डीएमके नेता दयानिधि मारन पर आरोप लगाया है कि बतौर दूरसंचार मंत्री मारन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चेन्नई के अपने आवास पर अनधिकृत तौर पर टेलिफोन एक्सचेंज बनाया था.

सीबीआइ का आरोप है कि सन टीवी जिसके मालिक मारन के भाई कलानिधि मारन हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सैकड़ों केबल्स का प्रयोग किया गया जिससे डाटा ट्रांसफर किया जाता है. 2007 में मारन के स्थान पर उनकी ही पार्टी के ए राजा टेलिकॉम मंत्री बनाये गये थे. राजा पर भी 2जी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा. राजा पर घूस लेकर मोबाइल नेटवर्क के लाइसेंस देने के आरोप लगे हैं जिसकी जांच जारी है.

मारन पर एक अन्य भ्रष्टाचार का आरोप भी है. इस आरोप में कहा जाता है कि उन्होंने बतौर मंत्री एयरसेल कंपनी के लाइसेंस को तब तक मंजूरी नहीं दी जब तक कंपनी ने वहां के लाइसेंस मलेशिया के एक कारोबारी को बेच नहीं दिये. इस मलेशियाई कारोबारी ने मारन के सन ग्रुप में काफी पैसा निवेश किया था.

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