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योग करने वाले कैदियों को सजा में छूट की घोषणा पर कांग्रेस भडकी

इंदौर : मध्यप्रदेश के बंदीगृहों में साल भर तक नियमित रूप से योग करने वाले कैदियों को कारावास की सजा में एक महीने तक की छूट को लेकर जेल मंत्री बाबूलाल गौर की घोषणा पर कांग्रेस ने आज आपत्ति जाहिर की. कांग्रेस ने इस ऐलान को गैरकानूनी बताते हुए चेतावनी दी कि अगर इसे अमली […]

इंदौर : मध्यप्रदेश के बंदीगृहों में साल भर तक नियमित रूप से योग करने वाले कैदियों को कारावास की सजा में एक महीने तक की छूट को लेकर जेल मंत्री बाबूलाल गौर की घोषणा पर कांग्रेस ने आज आपत्ति जाहिर की. कांग्रेस ने इस ऐलान को गैरकानूनी बताते हुए चेतावनी दी कि अगर इसे अमली जामा पहनाया गया, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटायेगी.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, ‘योग करने वाले कैदियों को कारावास की सजा में छूट के बारे में गौर की घोषणा सरासर गैरकानूनी है. केवल उन्हीं कैदियों को कारावास की सजा में छूट दिये जाने का कानूनी प्रावधान है, जो जेल में अच्छा आचरण करते हैं. अगर जेल मंत्री की संबंधित घोषणा को अमल में लाया गया, तो हम इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर करेंगे.’

सलूजा ने कटाक्ष किया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में योग को लेकर शुरू हुए सरकारी अभियान के बाद गौर को योग की याद आयी है. अगर कल को कोई कैदी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जेल में नियमित रूप से झाडू लगायेगा, तो क्या उसे भी कारावास की सजा में छूट दी जायेगी.’

जेल मंत्री ने कल 28 जून को इंदौर के केंद्रीय जेल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कैदियों को योग के फायदे बताये थे. उन्होंने इस मौके पर कहा था कि एक साल तक नियमित रूप से योग करने पर कैदियों की सजा एक माह तक कम कर दी जायेगी.

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