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कोयला घोटाला : नवीन जिंदल-मधु कोड़ा सहित 15 लोगों को अभियुक्त के रूप में समन

Updated at : 06 May 2015 5:18 PM (IST)
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कोयला घोटाला : नवीन जिंदल-मधु कोड़ा सहित 15 लोगों को अभियुक्त के रूप में समन

नयी दिल्ली : कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित कुल 15 व्यक्तियों और फर्मों को आज अभियुक्त के रूप में समन जारी किया. यह मामला झारखंड की अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक आवंटन में घोटाले से जुड़ा […]

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नयी दिल्ली : कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित कुल 15 व्यक्तियों और फर्मों को आज अभियुक्त के रूप में समन जारी किया. यह मामला झारखंड की अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक आवंटन में घोटाले से जुड़ा है और अदालत ने जिन लोगों को अभियुक्त के रूप में सम्मन जारी किया हैं उनमें पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव तथा पूूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता शामिल हैं.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पांच फर्मों सहित सभी अभियुक्तों को 22 मई को उनकी अदालत में हाजिर होने को कहा है.अदालत ने भारतीय दंड संहित की धारा 120 बी, 420 व 409 तथा भ्रष्टाचार निरोध कानून की विभिन्न धाराओं के तहत यह सम्मन जारी किये हैं.
जिन अन्य व्यक्तियों को सम्मन जारी किये गये हैं उनमें ज्ञान स्वरुप गर्ग, सुरेश सिंघल, राजीव जैन, गिरीश कुमार सुनेजा, आर के सर्राफ तथा के रामकृष्ण प्रसाद के नाम भी हैं.इसके साथ ही इस मामले में पांच फर्मों को भी अभियुक्त बनाया गया है जिनमें जेएसपीएल, जिंदली रीयल्टी, गगन इन्फ्राएनर्जी, न्यू दिल्ली एक्जिम प्राइवेट, सौभाग्य मीडिया के नाम हैं.
अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए इन्हें अभियुक्तों के रूप में समन किया है. उल्लेखनीय है कि जेएसपीएल ने एक बयान में अपने व अपने प्रबंधन के खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया था.
अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल अभियोग पत्र पर गौर करने के बाद इन व्यक्तियों और फर्मों पर धोखाधडी, सरकारी अधिकारियों के आपराधिक कृत्य और भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों की धाराओं के तहत अभियोग चलाने का निर्णय किया है.
अदालत ने कहा कि नवीन जिंदल, सुनेजा, सर्राफ, जेएसपीएल तथा गगन इन्फ्राएनर्जी लिमिटेड को धोखाधडी के आरोप में जबकि राव व गुप्ता को भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत सम्मन किया गया है. सीबीआई ने अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक, झारखंड के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में 29 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था. वर्ष 2008 में यह ब्लाक जिंदल ग्रुप की कंपनियों जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसपीएल तथा गगन स्पोंज आयरन, जीएसआईपीएल को आवंटित किया गया था. अदालत ने आरोप पत्र सुनवाई के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था.
अपनी एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने जिंदल समूह का पक्ष लिया और कोयला ब्लाक आवंटन की अपनी सिफारिश में से अन्य फर्मों को हटा दिया. एफआईआर के अनुसार बिजली मंत्रालय अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक जेएसपीएल व जीएसआइपीएल को आवंटित किए जाने के खिलाफ था.
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