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सीबीआई को गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए

नयी दिल्ली : टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में मुकदमे का सामना कर रहे स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा ने आज दिल्ली की एक अदालत में कहा कि सीबीआई को तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई ‘गैरजिम्मेदाराना बयान’ नहीं देना चाहिए. सीबीआई ने कल कहा था कि उन्हें बलवा के बिना अनुमति के विदेश यात्रा […]

नयी दिल्ली : टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में मुकदमे का सामना कर रहे स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा ने आज दिल्ली की एक अदालत में कहा कि सीबीआई को तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई ‘गैरजिम्मेदाराना बयान’ नहीं देना चाहिए. सीबीआई ने कल कहा था कि उन्हें बलवा के बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने की ‘सूचना’ मिली है. सीबीआई के इस आरोप के बाद बलवा आज अदालत के समक्ष पेश हुए.

सीबीआई के वकील के के गोयल ने यह टिप्पणी बलवा की उस याचिका का विरोध करते हुए की थी, जिसमें बलवा ने अदालत में निजी तौर पर पेशी से पांच दिन की छूट मांगी थी. बलवा के वकील विजय अग्रवाल ने जज को बताया कि सीबीआई द्वारा दिए गए ऐसे ‘गैर जिम्मेदाराना बयान’ के कारण आरोपी को मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा और उनका मुवक्किल कभी भी अदालत से अनुमति लिए बिना विदेश नहीं गया है.

अग्रवाल ने विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी को बताया, ‘‘श्रीमान, शाहिद बलवा यहां है. कल मेरे सहयोगी(सीबीआई वकील)ने अदालत में एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया. मेरा अनुरोध है कि वे (वकील) बिना तथ्यों की पुष्टि किए ऐसी टिप्पणियां न करें.’’ उन्होंने कहा कि बलवा एक ‘सार्वजनिक शख्सियत’ हैं और उनका पासपोर्ट अदालत के पास पड़ा है इसलिए वे बिना अनुमति के विदेश नहीं जा सकते.

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