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लोकसभा में चर्चा के लिए कल पेश किया जा सकता है जीएसटी विधेयक

नयी दिल्ली: ज्यादातर राज्यों की सहमति के बाद सरकार नई वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: लागू करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को कल लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए पेश कर सकती है. एक उच्चपदस्थ सूत्र ने कहा, ‘‘सरकार कल यह विधेयक लाएगी. इसे सोमवार तक पारित कराने का प्रयास किया […]

नयी दिल्ली: ज्यादातर राज्यों की सहमति के बाद सरकार नई वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: लागू करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को कल लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए पेश कर सकती है.

एक उच्चपदस्थ सूत्र ने कहा, ‘‘सरकार कल यह विधेयक लाएगी. इसे सोमवार तक पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.’’ समझा जाता है कि भाजपा संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए अपने सदस्यों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर सकती है. इस विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरुरत होगी.

सरकार का इरादा इन नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने का है. वित्त मंत्री अरण जेटली ने कल जीएसटी को लागू करने की रुपरेखा पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया. तमिलनाडु को छोडकर अन्य राज्यों ने इसके प्रावधानों को मंजूरी दे दी है.

एक बार संसद में दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इसे आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा.

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