तरुण तेजपाल मामला : सुनवाई पर तीन सप्ताह के लिए रोक

Published at :16 Jan 2015 1:13 PM (IST)
विज्ञापन
तरुण तेजपाल मामला : सुनवाई पर तीन सप्ताह के लिए रोक

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तहलका समाचार पत्रिका के पूर्व संपादक व संस्थापक रहे तरुण तेजपाल के मामले में गोवा की निचली अदालत द्वारा सुनवायी किये जाने पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी. साथ ही गोवा पुलिस को यह आदेश दिया है कि उन्हें वे दस्तावेज सौंपे जायें जिसके आधार पर उन […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तहलका समाचार पत्रिका के पूर्व संपादक व संस्थापक रहे तरुण तेजपाल के मामले में गोवा की निचली अदालत द्वारा सुनवायी किये जाने पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी. साथ ही गोवा पुलिस को यह आदेश दिया है कि उन्हें वे दस्तावेज सौंपे जायें जिसके आधार पर उन पर आरोप लगाया गया. तरुण तेजपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी. अपने सहयोगी का यौन शोषण करने के उन पर लगे आरोप मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है.

तेजपाल ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें खुद के निदरेष होने संबंधी तथ्यों के संग्रह के लिए कुछ समय इस मामले की सुनवाई से राहत दी जाये. उन्होंने अपनी याचिका में यह भी मांग की थी कि जिन दस्तावेज के आधार पर उन पर आरोप लगाये गये हैं, वे भी उन्हें उपलब्ध कराया जाये, ताकि वे खुद को निदरेष साबित करने संबंधी तथ्य जुटा सकें.
उल्लेखनीय है कि तरुण तेजपाल पर उनकी एक जूनियर सहयोगी ने गोवा में समाचार पत्रिका की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यौना शोषण का आरोप लगाया था. उस संबंध में फोन रिकार्ड और कैमरा फुटेज को आधार बनाया गया था. यह मामला नवंबर 2013 का है. उन्हें पिछले साल जुलाई में इस मामले में बेल भी मिला था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola