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निठारी कांड : सुरेंद्र कोली की मौत की सजा 29 तक टली

Updated at : 12 Sep 2014 10:21 AM (IST)
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निठारी कांड : सुरेंद्र कोली की मौत की सजा 29 तक टली

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज निठारी बलात्कार और सिलसिलेवार हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की मौत की सजा पर रोक 29 अक्तूबर तक बढ़ा दी. न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोली के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निधारित की. कोली ने हत्या के मामलों में […]

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज निठारी बलात्कार और सिलसिलेवार हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली की मौत की सजा पर रोक 29 अक्तूबर तक बढ़ा दी. न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोली के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निधारित की.

कोली ने हत्या के मामलों में से एक में उसकी दोषसिद्ध और मौत की सजा बरकरार रखे जाने के शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा किए जाने का आग्रह किया था.ज्ञात हो कि कोली को 12 सितंबर को फांसी दी जानी थ‍ी, लेकिन आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर एक सप्‍ताह के लिए रोक लगा दी थी.सुरेन्‍द्र कोली को अभी मेरठ जेल में उच्च सुरक्षा वाली एक बैरक में रखा गया है. मेरठ जेल में ही उसे फांसी दी जानी थी और इसके लिए पुरी तैयारी भी कर ली गयी थी.

गौरतलब हो कि गाजियाबाद की सत्र अदालत ने 14 साल की रिम्पा हलदर की नृशंस हत्या मामले में सुरेन्द्र कोली के लिए मौत का फरमान (डेथ वारंट) जारी किया. कोली की मौत की सजा पर अमल के लिए जारी वारंट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता ने कहा था कि इस मामले में दोषी द्वारा सारे कानूनी तरीकों का इस्तेमाल हो चुका है.

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