नयी दिल्ली : सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखने के वास्ते नियमों में संशोधन किया है. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सैन्य नियमावली, 1954 में बदलाव किये गये हैं.
सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सीडीएस के सृजन को मंजूरी प्रदान की थी जो तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिये रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे. नियमों के अनुसार सैन्य प्रमुख अधिकतम तीन साल या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आये, सेवा कर सकते हैं. माना जा रहा है कि मौजूदा सेना प्रमुख बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है, जो 31 दिसंबर को सेना से सेवानिवृत हो रहे हैं.
1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ के सृजन का सुझाव दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सैन्य मामलों के प्रमुख होंगे और वह चार स्टार जनरल होंगे. उनका वेतन सेना प्रमुख के समान होगा. चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होंगे जिसका सृजन रक्षा मंत्रालय करेगा और वह इसके सचिव के रूप में काम करेंगे.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में तीनों सेना के प्रमुख के रूप में सीडीएस होगा. समझा जाता है कि सरकार अगले कुछ दिनों में पहले सीडीएस की नियुक्ति कर सकती है और सेना प्रमुख विपिन रावत का नाम इस पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है जो 31 दिसंबर को सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि सीडीएस अन्य सेना प्रमुखों के समान ही होंगे, हालांकि प्रोटोकाल की सूची में सीडीएस सेना प्रमुखों से ऊपर होंगे.