ePaper

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश के छह महीने में की जाए

Updated at : 11 Dec 2019 9:49 AM (IST)
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश के छह महीने में की जाए

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1,079 स्वीकृत पदों के मुकाबले 410 पद रिक्त होने को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि ये नियुक्तियां किसी व्यक्ति के नाम को कॉलेजियम और सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर की जानी चाहिए. न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति […]

विज्ञापन

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1,079 स्वीकृत पदों के मुकाबले 410 पद रिक्त होने को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि ये नियुक्तियां किसी व्यक्ति के नाम को कॉलेजियम और सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर की जानी चाहिए.

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने छह दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ऐसे मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम और सरकार की मंजूरी से मिलती है, कम से कम उनमें नियुक्तियां छह महीने के भीतर होनी चाहिए.

पीठ ने कहा, पूरे भारत के आंकड़ों से पता चलता है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 1079 मंजूर संख्या के मुकाबले कार्यरत संख्या केवल 669 है. 410 रिक्तियां हैं. 213 सिफारिशों के सरकार या उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के पास प्रक्रिया में होने की बात कही गई है जबकि 197 रिक्तियों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं.

शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इन रिक्तियों को भरकर एक छोटी सी शुरूआत की जानी वांछित है. पीठ उड़ीसा से स्थानांतरित होकर आई एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जहां वकील राज्य के अन्य हिस्सों में उच्च न्यायालय की सर्किट पीठों की मांग को लेकर कई जिलों में हड़ताल पर हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola