नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉंड्रिंग केस में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सोमवार को जवाब मांगा.
ईडी द्वारा मनी लॉंड्रिंग निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामले में गिरफ्तार किये गये शिवकुमार ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और उससे स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा. मामले पर अगली सुनवायी 14 अक्टूबर को होगी.

