कांग्रेस नेता शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज, तिहाड़ में ही रहेंगे

Updated at : 25 Sep 2019 6:16 PM (IST)
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कांग्रेस नेता शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज, तिहाड़ में ही रहेंगे

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है. वह यहां तिहाड़ जेल में कैद हैं. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार को कोई राहत देने से इनकार कर […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है. वह यहां तिहाड़ जेल में कैद हैं.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया. ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार, नयी दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था. यह मामला कर चोरी और करोड़ों रुपये के हवाला लेन-देन के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में आयकर विभाग द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है. आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एसके शर्मा पर हवाला माध्यमों के जरिये तीन अन्य आरोपियों की मदद से भारी मात्रा में बिना हिसाब की नकद राशि नियमित आधार पर लाने-ले जाने का आरोप लगाया था.

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