अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः राजीव सक्सेना की विदेश यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :26 Jun 2019 1:32 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को ब्लड कैंसर तथा अन्य रोगों का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी. जस्टीस संजीव खन्ना और जस्टीस बी आर गवई की […]
विज्ञापन
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को ब्लड कैंसर तथा अन्य रोगों का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी. जस्टीस संजीव खन्ना और जस्टीस बी आर गवई की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सक्सेना को नोटिस जारी की.
ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सक्सेना को 25 जून से 24 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और यूरोप जाने की अनुमति दी गयी थी. पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगायी और एम्स के निदेशक को सक्सेना की मानसिक तथा शारीरिक जांच करके तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा. पीठ ने सक्सेना के वकील से यह तय करने को भी कहा कि क्या सक्सेना की बहन और रिश्तेदार ब्लड कैंसर तथा अन्य रोगों के इलाज के लिए उसे बाहर जाने देने के लिए गारंटर के तौर पांच-पांच करोड़ रुपए की जमानत राशि देने के लिए तैयार हैं?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अन्य अपराधों से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और सीबीआई सक्सेना के खिलाफ जल्द ही आधिकारिक तौर पर प्राथमीकि दर्ज करने जा रही है. ईडी के वकील मेहता ने कहा कि सक्सेना भारत लौटेंगे या नहीं यह प्रश्न ही बेमानी है और उसे विदेश भेजने की अनुमति देने वाले आदेश को नए तथ्यों के आलोक में जांचे जाने की जरूरत है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




