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''चौकीदार चोर है'' बयान पर राहुल गांधी का तीसरा हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी

Updated at : 08 May 2019 11:27 AM (IST)
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''चौकीदार चोर है'' बयान पर राहुल गांधी का तीसरा हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी

नयी दिल्लीः राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ कहने पर राहुल गांधी ने कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी है. बुधवार को अपने इस बयान को लेकर दायर अवमानना याचिका के सिलसिले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है […]

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नयी दिल्लीः राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ कहने पर राहुल गांधी ने कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी है. बुधवार को अपने इस बयान को लेकर दायर अवमानना याचिका के सिलसिले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले ही बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में तीन पेज का नया हलफनामा दायर किया.

उन्होंने कहा कि अनजाने में उन्होंने कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर’ बयान दे दिया, उनका यह इरादा नहीं था. इससे पहले भी राहुल गांधी ने दो हलफनामे दाखिल किए थे लेकिन बयान पर माफी नहीं मांगी थी, बल्कि खेद जताया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी है. राहुल गांधी ने कहा कि वह न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और अपने खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया.

ये है मामला?

राफेल विमान डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ कहा था. गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में याचिका दायर की है. यह मामला तब शुरू हुआ जब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था.

इसी के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है. भाजपा नेता लेखी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद उन्होंने खेद जताते हुए कहा था चुनावी सरगर्मी और जोश में उन्होंने यह बयान दिया था. राहुल ने भविष्य में कोर्ट के हवाले से ऐसी कोई भी बात नहीं कहने की भी बात कही, जिसे कोर्ट ने न कहा हो. राहुल के पहले हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने दूसरा हलफनामा दायर किया. 22 पेज के दूसरे हलफनामे में एक जगह ब्रैकेट में ‘खेद’ शब्द लिखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद आखिरकार राहुल ने तीसरा हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी ली है.

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