कांग्रेस ने भाजपा से पूछा चंदे का स्रोत, चुनावी बॉन्ड को बताया मोदी सरकार के लिए झटका

Updated at : 12 Apr 2019 9:45 PM (IST)
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कांग्रेस ने भाजपा से पूछा चंदे का स्रोत, चुनावी बॉन्ड को बताया मोदी सरकार के लिए झटका

नयी दिल्ली : कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े फैसले को नरेंद्र मोदी सरकार के लिए झटका करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि अब भाजपा को चुनावी चंदे के स्रोत का खुलासा करे. पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि चुनावी बॉन्ड बन गया है भाजपा का चुनावी भ्रष्टाचार. सुप्रीम कोर्ट […]

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नयी दिल्ली : कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े फैसले को नरेंद्र मोदी सरकार के लिए झटका करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि अब भाजपा को चुनावी चंदे के स्रोत का खुलासा करे. पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि चुनावी बॉन्ड बन गया है भाजपा का चुनावी भ्रष्टाचार. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक और झटका दिया है. चुनावी बॉन्ड से चोरी-छुपे धन कमाने का भाजपा का खेल अब अटका.

इसे भी देखें : केंद्र ने ‘चुनावी बॉन्ड’ पर चुनाव आयोग के रुख का किया विरोध, बताया अहम चुनाव सुधार

उन्होंने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड के जरिये आये कुल चुनावी चंदे में 95 फीसदी भाजपा को मिला. इसी पैसे से हाईटेक चुनावी प्रचार किया जा रहा है. इस पैसे को देने वाला दानदार, स्रोत किसी को मालूम नहीं है. सिंघवी ने कहा कि अब इसमें मजे की बात ये है कि 2019 के चार महीनों में 2018 के पूरे साल के मुकाबले चुनावी बॉन्ड में 62 फीसदी की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने चुनावी चंदे के स्रोत के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए.

इससे पहले प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने संवाददाताओं से कहा कि मैं इस आदेश का स्वागत करती हूं. हमने हमेशा कहा है कि चुनावी चंदा लेने और देने में पारदर्शिता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने पारदार्शिता को लेकर कुछ नहीं किया है. हम जानना चाहेंगे कि उन्हें इतने बड़े पैमाने पर कैसे चंदा मिला है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे चुनावी बॉन्ड की रसीदों और दानकर्ताओं की पहचान का ब्यौरा सील बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपे.

शीर्ष अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे चुनाव पैनल को 30 मई तक दान राशि एवं दानकर्ता के बैंक खाते का ब्यौरा सौंपे. यह निर्देश प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दिया.

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