नयी दिल्ली : सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर अपना आदेश बाद में सुनायेगा.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के 28 सितंबर, 2018 के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस पर आदेश बाद में सुनाया जायेगा.
शीर्ष अदालत के इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर केरल सरकार, नायर सर्विस सोसायटी, त्रावणकोण देवस्वओम बोर्ड और अन्य पक्षकारों को सुना. इस मामले में कुल 64 याचिकाएं न्यायालय के समक्ष थीं. पीठ ने अंत में कहा कि 28 सितंबर, 2018 के निर्णय पर पुनर्विचार करने या नहीं करने के बारे में वह अपना आदेश बाद में सुनायेगी.