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उच्च न्यायालय ने चौटाला की अंतरिम जमानत 10 जुलाई तक बढायी

नयी दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि को 10 जुलाई तक बढा दिया. चौटला को शिक्षक भर्ती मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने चिकित्सा कारणों के आधार पर 79 वर्षीय चौटाला को 3 जून को तीन सप्ताह की […]

नयी दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि को 10 जुलाई तक बढा दिया. चौटला को शिक्षक भर्ती मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने चिकित्सा कारणों के आधार पर 79 वर्षीय चौटाला को 3 जून को तीन सप्ताह की अंतरित जमानत की अवधि बढा दी थी ताकि वह अपने छोटे भाई प्रताप सिंह के अंतिम संस्कार से जुडी रस्म पूरी कर सके. उनका निधन 1 जून को हुआ था.

न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की अवकाश पीठ ने चौटाला को 11 जुलाई को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) के नेता की अंतरिम जमानत की आवधि को इसी आधार एवं शर्तो पर तीन जून को बढा दिया गया था. उन्हें सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट और चौटाला के वकील आर के आनंद एवं अमित सहनी की दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत दी गई थी.

सीबीआई ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि चौटाला गुडगांव स्थित मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और उन्हें पेसमेकर के संदर्भ में चार जुलाई को कुछ टेस्ट कराने हैं.चौटाला ने अपनी जमानत की अवधि को इस आधार पर चार सप्ताह बढाये जाने की मांग की थी कि वह अभी गुडगांव स्थित मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और अगर उन्हें डाक्टर अनुमति देते हैं तो वह अपने भाई के अंतिम संस्कार की शेष रस्मों में हिस्सा लेना चाहेंगे.

अदालत ने चौटाला को अंतरिम जमानत पर 21 दिनों के लिए रिहा करते हुए उनसे पांच लाख का मुचलका और इतनी ही राशि का जमानत राशि पेश करने को कहा था. इससे पहले 30 मई को उच्च न्यायालय ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर नियमित जमानत देने की चौटाला की अर्जी पर 11 जुलाई तक सीबीआई को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था.

अपनी नियमित जमानत याचिका में चौटाला ने कहा कि वह शारीरिक रुप से अशक्त वरिष्ठ नागरिक हैं और 60 प्रतिशत अशक्तता के ग्रस्त है. वह मधुमेह, सांस और दिल की बीमारी से पीडित हैं.

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