नयी दिल्ली : 1984 सिख दंगा के दोषी सज्जन कुमार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को उन्हें सिख विरोधी दंगों का दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें लोगों को उकसाने और भड़काने का दोषी करार दिया है. उन्हें आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया है. कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि कुमार को ताउम्र जेल में रहना होगा.
1984 anti-Sikh riots case: Sajjan Kumar has moved Supreme Court today and filed an appeal against his conviction in recent judgement of Delhi High Court. pic.twitter.com/Vu1GOEw9zb
— ANI (@ANI) December 22, 2018
अदालत ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भागमल, गिरधारी लाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और कृष्ण खोखर की दोषिसद्धि भी बरकरार रखी.सजा का ऐलान होने के बाद 20 दिसंबर को सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आत्मसर्मपण के लिए 30 जनवरी तक का समय मांगा लेकिन कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया.