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साल 2012 के मामले में अरविंद केजरीवाल सहित छह लोगों को पटियाला कोर्ट ने किया बरी

नयी दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित छह लोगों को बरी कर दिया है. इन पर साल 2012 में तात्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास और दो जगहों पर कथित तौर पर दंगा करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था. घटना 26 अगस्त 2012 की है.उस वक्त इंडिया […]

नयी दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित छह लोगों को बरी कर दिया है. इन पर साल 2012 में तात्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास और दो जगहों पर कथित तौर पर दंगा करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था. घटना 26 अगस्त 2012 की है.उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था. यह प्रदर्शन कोयला घोटाले को लेकर किया गया था. प्रदर्शनकारियों को दूर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था.

इसके इस्तेमाल के बाद भीड़ उग्र हो गयी.इसे नियंत्रण करने क लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े इसके बाद पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने डंडे से हमला कर दिया था. इस पूरी घटना में पौधे और बैरीकेड को नुकसान पहुंचा था. इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ- साथ बनवारी लाल शर्मा, दलबीर सिंह, मुकेश कुमार, मोहन सिंह, बलबीर सिंह, जगमोहन गुप्ता, आजाद कसाना, हरीश सिंह रावत और आनंद सिंह बिष्ट को आरोपी बनाया गया था.

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