नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में सौंपने की मांग करनेवाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर आठ अक्तूबर को सुनवाई करेगी.
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. दरअसल, इससे पहले अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने जांच एजेंसी की ओर से पेश होते हुए अदालत से कहा कि वे अर्जी पर बहस शुरू करने के लिए कुछ वक्त चाहते हैं. कार्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जब मामले की सुनवाई आठ अक्तूबर के लिए निर्धारित करने का अनुरोध किया तब अदालत ने इस विषय को अगली तारीख के लिए मुल्तवी कर दिया. उस दिन अदालत द्वारा कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह आठ अक्तूबर तक कार्ति के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करे. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जो उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए लगायी गयी शर्तों में शामिल है. ईडी ने अदालत से कहा कि एफडीआई मंजूरी के सलिसिले में जांच जारी है. जांच एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन के एक अलग मामले की भी जांच कर रही है और 13 जुलाई को ईडी ने कार्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. गौरतलब है कि चिदंबरम और कार्ति से कई मौकों पर ईडी ने पूछताछ की है. दोनों ने ही अपने खिलाफ सीबीआई और ईडी के आरोपों से इनकार किया है.