नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने आज राज्य निर्वाचन कार्यालयों से कहा कि वे हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों से व्यय का ब्योरा मिलने के 72 घंटे के भीतर उसे प्रकाशित करें.
चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किया है जो आगे जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे. इस आदेश को 2014 के लोकसभा चुनावों और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के राज्य विधानसभा चुनावों के आलोक में लागू किया जाना है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना होता है.
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘पारदर्शिता लाने और जनता को तुरंत सूचना मुहैया कराने के लिहाज से चुनाव आयोग ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि चुनावी खर्च के संबंध में उम्मीदवारों से ब्यौरा मिलने के 72 घंटे के भीतर बिना किसी समस्या के उसे राज्य..जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.’’ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी राज्यों और उम्मीदवारों तक पहुंचने का लिंक उपलब्ध होगा.
चुनाव आयोग ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार के खर्च के दस्तावेज की प्रति पाना चाहता है तो उसे एक रुपए प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करना होगा. उम्मीदवार के विज्ञापनों और विशेष आयोजनों की सीडी.डीवीडी चाहने वालों को एक प्रति के लिए 300 रुपए देने होंगे.