34.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Coal Scam : मुश्किल में नवीन जिंदल, विशेष अदालत ने अतिरिक्त आरोप तय करने का दिया आदेश

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य के खिलाफ घूसखोरी के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश दियाहै. मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला खदान के आवंटन से जुड़ा है. इसे भी पढ़ें : JJMP के नक्सली को ग्रामीणों […]

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य के खिलाफ घूसखोरी के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश दियाहै. मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला खदान के आवंटन से जुड़ा है.

इसे भी पढ़ें : JJMP के नक्सली को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 16 अगस्त को औपचारिक तौर पर आरोप तय कियेजायेंगे. अदालत ने अप्रैल, 2016 में जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य 11 के खिलाफ भादंसं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी के लिए आरोप तय करने के आदेश दिये थे.

इसे भी पढ़ें : RANCHI : जमीन विवाद में डबल मर्डर से सनसनी, स्कूल में मिला मां-बेटे का शव

हालांकि, उस वक्त घूसखोरी का आरोप तय नहीं किया गया था. शुक्रवार के आदेश में अदालत ने कहा कि राव के खिलाफ घूसखोरी का आरोप था, लेकिन चूंकि अब वह जीवित नहीं हैं, तो उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किया जायेगा. अदालत ने जिंदल स्टील के तत्कालीन सलाहकार आनंद गोयल, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण और मुंबई की एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारू के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) लगाने का भी आदेश दिया है. इन तीनों को इस मामले में तैयार एक अलग आरोपपत्र में नामजद किया गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें