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पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, APP के जरिये घर बैठे करें आवेदन, मैरेज सर्टिफिकेट की बाध्‍यता भी खत्‍म

नयी दिल्‍ली : विदेश जाने वालों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने घर पर ही बैठे-बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. जी हां, ऐसा अब संभव हो सकेगा. दरअसल केंद्र की […]

नयी दिल्‍ली : विदेश जाने वालों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने घर पर ही बैठे-बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

जी हां, ऐसा अब संभव हो सकेगा. दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर पासपोर्ट ऐप लान्‍च किया.

अब इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर घर बैठे की पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं. ऐप के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने बताया कि पासपोर्ट सेवा ऐप के माध्यम से अब लोग देश के किसी भी हिस्से से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदक द्वारा ऐप पर दिए गए पते पर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा. उसी पते पर पासपोर्ट भेजा जाएगा.

* पासपोर्ट के लिए मैरेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए अब मैरेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. विदेश मंत्री ने कहा, पासपोर्ट बनवाने के लिए कई पुराने और दुविधा भरे नियमों को खत्म कर दिया गया है. नियमों को और आसान किया गया है. आम नागरिकों को ध्‍यान में रखकर नियम बनाये गये हैं.

सुषमा स्वराज ने कहा, विवाहित पुरुषों और महिलाओं ने शिकायत की कि पासपोर्ट के लिए विवाह प्रमाण पत्र जरूरी हैं, हमने नियम को तोड़ दिया है. कुछ तलाकशुदा महिलाओं ने भी शिकायत की कि आवेदन में पूर्व-पति और उनके बच्चों को नाम भरने आवश्‍यक हैं. इसलिए हमने ये नियम बदल दिये.

* जन्मतिथि के लिए अब आधार, ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्‍य

पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र की बाध्‍यता को भी आसान किया गया है. अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कागजात भी पेश कर सकते हैं.

सुषमा स्‍वराज ने कहा, सबसे ज्यादा दिक्कत जन्मतिथि को लेकर आती थी. इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र मांगा जाता था लेकिन, अब हमने जन्मतिथि के लिए 7-8 ऐसे कागजात को शामिल कर दिया है जो इस मुश्किल को आसान कर देगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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