नयी दिल्ली : मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आर के माथुर ने कहा है कि नोटबंदी के बाद मुद्रा नोटों की छपाई के मामले में कोई जानकारी नहीं देने का प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का रुख उचित था. पीएमओ ने आरटीआई कानून में राष्ट्रीय व आर्थिक सुरक्षा से जूड़े छूट प्रावधानों का हवाला देते हुए उक्त जानकारी देने से इनकार कर दिया था.
आरटीआई आवेदक आर एल कैन ने 15 नवंबर 2016 में नोटबंदी के मुद्रा नोटों की छपाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर जानकारी मांगी थी. हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (ए) का हवाला देते हुए जानकारी से इनकार कर दिया.
उन्होंने कहा, ‘देश के तात्कालिक हालात व नोटबंदी की प्रक्रिया के हितों को देखते हुए आयोग का मानना है कि अधिकारी (सीपीआईओ) का रुख उचित रहा.’