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काला हिरण का शिकार ही नहीं, पेड़ काटना भी है बड़ा गुनाह, काम्बले को जाना होगा जेल

Updated at : 09 Apr 2018 10:39 AM (IST)
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काला हिरण का शिकार ही नहीं, पेड़ काटना भी है बड़ा गुनाह, काम्बले को जाना होगा जेल

मुंबई : जंगल में काला हिरण का शिकार करना ही नहीं, बिना अनुमति के पेड़ काटना भी गुनाह है. इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है. मुंबई में ऐसा एक मामला सामने आया है. आवासीय सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष को मुंबई की एक सत्र अदालत ने कहा है कि आरोपी को 7 दिन के […]

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मुंबई : जंगल में काला हिरण का शिकार करना ही नहीं, बिना अनुमति के पेड़ काटना भी गुनाह है. इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है. मुंबई में ऐसा एक मामला सामने आया है. आवासीय सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष को मुंबई की एक सत्र अदालत ने कहा है कि आरोपी को 7 दिन के कारावास की सजा काटनी ही होगी.

मुंबई की एक सत्र अदालत ने आवासीय सोसाइटी परिसर में लगे चार पेड़ काटने के एवज में एक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट अदालत से मिली सात दिन कारावास की सजा को बरकरार रखा. दादर की मजिस्ट्रेट अदालत ने आवासीय सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष सदाशिव काम्बले को वर्ष 2014 में एक जामुन, एक नारियल, एक अमरूद और गुलमोहर का एक पेड़ काटने के जुर्म में सात दिन कैद की सजा सुनायी थी.

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काम्बले को सिर्फ इन पेड़ों की टहनियां काटने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने पेड़ कटवा दिये. सजा के खिलाफ काम्बले की अपील ठुकराते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमबी दात्ये ने कहा कि अपील खारिज की जाती है. दादर की 41वीं अदालत के मेट्रोपोलिटन जज के फैसले और आदेश को बरकरार रखा जाता है. मजिस्ट्रेट ने काम्बले पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2014 में काम्बले ने सोसाइटी के लोगों से झूठ कहा कि उन्हें पेड़ काटने की अनुमति मिल गयी है, जबकि स्थानीय निकाय से उन्हें सिर्फ टहनियां काटने की मंजूरी मिली थी.

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