बोफोर्स मामले में और जांच के लिए सीबीआइ ने निचली अदालत में आवेदन दिया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Feb 2018 6:14 PM
नयी दिल्ली : सीबीआइ ने दिल्ली की एक अदालत में आवेदन देकर 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाले में आगे की जांच के लिए अनुमति मांगी है. एजेंसी ने कहा कि उसे नयी सामग्री और साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर वह आगे जांच करना चाहती है. आवेदन एक फरवरी को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशु […]
नयी दिल्ली : सीबीआइ ने दिल्ली की एक अदालत में आवेदन देकर 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाले में आगे की जांच के लिए अनुमति मांगी है. एजेंसी ने कहा कि उसे नयी सामग्री और साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर वह आगे जांच करना चाहती है. आवेदन एक फरवरी को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशु गर्ग की अदालत में दिया गया. यह आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई 2005 के आदेश को चुनौती देने के लिए सीबीआई के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने से एक दिन पहले दिया गया.
उच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश में मामले में सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था. एजेंसी ने शीर्ष अदालत को निचली अदालत में आवेदन दायर करने के बारे में सूचित किया था. निचली अदालत ने मामले पर सुनवाई की तारीख 17 फरवरी को निर्धारित की है. एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा था, ‘सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया गया है. सीबीआई को निचली अदालत ने एक फरवरी के अपने आदेश के जरिये निर्देश दिया है कि उसके आवेदन पर 17 फरवरी को विचार किया जायेगा.’ जांच एजेंसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले में सभी आरोपियों को आरोप मुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती दी थी.
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