जज ने कहा - ऐसा शख्स माफी का हकदार नहीं, जिसे न तो इंसानियत की चिंता और न ही स्वभाव में दया का भाव

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Aug 2017 7:41 AM

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रोहतक : दुष्कर्म के दोषी राम रहीम को फैसला सुनाते वक्त सीबीआई के विशेष अदालत के जज ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के माफी की गुहार को ठुकरा दिया. जज ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को नरमी पाने का कोई हक नहीं है जिसे न तो इंसानियत की चिंता है और न ही उसके […]

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रोहतक : दुष्कर्म के दोषी राम रहीम को फैसला सुनाते वक्त सीबीआई के विशेष अदालत के जज ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के माफी की गुहार को ठुकरा दिया. जज ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को नरमी पाने का कोई हक नहीं है जिसे न तो इंसानियत की चिंता है और न ही उसके स्वभाव में दया-करुणा का कोई भाव है.जज ने राम रहीम को दो साध्वियों से रेप का दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई . सजा सुनते ही राम रहीम रोने लगा. जेल में बहस पूरी होने के बाद गुरमीत राम रहीम ने जज के सामने माफी मांगनी शुरू कर दी. जेल सूत्रों के मुताबिक राम रहीम की आंखों में आंसू आ गए. उसके शरीर थरथरा रहे थे. वह बार-बार डेरा की ओर से किए गए अच्छे कामों की दुहाई दे रहा था. राम रहीम की कांपती हुई जुबान पर बस एक ही बात थी- ‘क्षमा कर दें…हमने समाज के लिए काफी काम किया है.’

दुष्कर्मी गुरमीत राम रहीम को 20 साल जेल, पढ़ें दिन भर क्या-क्याहुआ

सीबीआई के विशेष अदालत के जज ने कहा कि किसी धार्मिक संगठन की अगुवाई कर रहे व्यक्ति की ओर से किए गए ऐसे आपराधिक कृत्य से देश में सदियों से मौजूद पवित्र आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की छवि धूमिल होना तय है. अदालत ने बलात्कार के दोनों मामलों में डेरा प्रमुख पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि दोनों पीडति लडकियों को मुआवजे के तौर पर 14-14 लाख रुपये मिलेंगे.

सोशल मीडिया पर छाये ‘बलात्कारी’ राम रहीम को सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह

गौरतलब है किअपनी दो ‘ ‘भोली-भाली और अंध भक्तों ‘ ‘ से बलात्कार के जुर्म में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाने के दौरान कोई नरमी बरतने से इनकार करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने आज कहा कि पीडति लडकियों ने डेरा प्रमुख को भगवान माना, लेकिन उसने गंभीर धोखा किया. अदालत ने दोनों महिलाओं से बलात्कार करने के जुर्म में गुरमीत को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई और साफ कर दिया कि दोनों सजा बारी-बारी से चलेगी, यानी डेरा प्रमुख को कुल 20 साल जेल में बिताने होंगे.

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