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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जारी होंगे NEET के परिणाम, 13 को देख सकेंगे OMR शीट

Updated at : 12 Jun 2017 11:16 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जारी होंगे NEET के परिणाम, 13 को देख सकेंगे OMR शीट

नयी दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट की ओर से इजाजत मिलने के बाद सीबीएसई ने नीट-2017 के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया सोमवार को शुरु कर दी है. ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं और सवालों के जवाबों को सीबीएसई की वेबसाइट पर डाला जायेगा, जिसे छात्र दो दिन के अंदर चुनौती दे सकते हैं. एक आधिकारिक वक्तव्य में […]

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नयी दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट की ओर से इजाजत मिलने के बाद सीबीएसई ने नीट-2017 के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया सोमवार को शुरु कर दी है. ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं और सवालों के जवाबों को सीबीएसई की वेबसाइट पर डाला जायेगा, जिसे छात्र दो दिन के अंदर चुनौती दे सकते हैं. एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया, ‘ओएमआर (OMR) उत्तर पुस्तिकाएं तथा जवाब 13 जून को सार्वजनिक किये जाएंगे.

इसके बाद उम्मीदवार 14 जून को शाम पांच बजे तक चुनौती दे सकते हैं.’ देशभर के 12 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे. शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के 24 मई के अंतरिम आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी. उच्च न्यायालय ने सीबीएसई द्वारा राष्टीय योग्यता एवं पात्रता परीक्षा, 2017 के परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगायी थी.

देश के मेडिकल और डेंटल कालेजों में प्रवेश के लिए करीब 12 लाख छात्रों के भविष्य का फैसला करने वाले नीट 2017 परीक्षा परिणाम 10 दिनों के अंदर आने की उम्‍मीद है. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा परिणाम की घोषणा, काउंसिलिंग और दाखिला करें.

न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि परीक्षा परिणाम की घोषणा और उसके बाद होने वाली काउंसिलिंग और दाखिला न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के फैसले के अधीन होगा. पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया कि वे नीट परीक्षा 2017 से संबंधित किसी भी याचिका को स्वीकार ना करें.

सीबीएसई की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय के 24 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाइ करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने सीबीएसई द्वारा नीट परीक्षा 2017 के परिणामों की घोषणा करने पर रोक लगा दी थी. सीबीएसई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिन्दर सिंह ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने और उसके बाद दाखिले की प्रक्रिया रुक गयी है, साथ ही वह आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले तय प्रक्रिया के साथ टकराव की स्थिति में है.

पीठ ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तय कार्यक्रम को परोक्ष तौर पर कमजोर कर रहा हैं. उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश देते हुए पीठ ने कहा, ‘हम सिर्फ एक आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन लगा रहे हैं. यह आदेश परोक्ष तौर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तय कार्यक्रम को कमजोर बना रहा है.’

ग्रीष्मावकाश के बाद मामले की सुनवायी की तारीख तय करते हुए पीठ ने कहा, ‘उपरोक्त को देखते हुए, अंतरिम आदेश पर स्थगन लगाया जाता है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नीट 2017 का परीक्षा परिणाम घोषित करें। हालांकि परिणाम की घोषणा के साथ ही नीट के जरिए काउंसलिंग और दाखिला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के निर्णय पर निर्भर करेगा.’

सीबीएसई बोर्ड ने यह भी अपील की थी कि नीट 2017 के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दे. याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष मांग की थी कि नीट 2017 को रद्द कर एक समान प्रश्नपत्र के साथ नये सिरे से परीक्षा आयोजित करायी जाए.

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