नौ माह में आया फैसला, तीन दोषियों को तीन साल सश्रम कारावास

Published by : SUDHIR KUMAR SINGH Updated At : 26 Sep 2025 6:17 PM

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तीन-तीन साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम वन न्यायाधीश डॉ दीवान फहद खां ने नवीनगर थाना कांड संख्या 31/25, जीआर -327/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन काराधीन अभियुक्तों को सजा सुनायी है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि नवीनगर के सिमरी जैतिया निवासी अभियुक्त राहुल कुमार, प्रभात कुमार उर्फ मुनचुन व निरंजन कुमार उर्फ बाबा को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए और 26/35 में तीन-तीन साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. अभियोजन की ओर से आठ गवाही हुई थी. अधिवक्ता ने बताया कि उक्त तीनों अभियुक्तों को नवीनगर थाना कांड संख्या -18/25 में गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, जिसके अंतर्गत अभियुक्तों ने स्वीकृति बयान दिया. इसमें कहा था कि नवीनगर थाना कांड संख्या 18/25 में हथियार के बल पर गैंग रेप किया था. पुलिस ने स्वोकृति बयान के बाद कट्टा बरामद कर शस्त्र अधिनियम की धाराओं में उक्त आरोपितों पर नवीनगर थाना कांड संख्या -31/25 प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इतना कम समय में फैसला आने की चर्चा पूरे न्यायालय में हो रही है.

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