अपहरण मामले में आरोपी को सात साल की सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Apr 2024 10:27 PM
मोतिहारी. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले में सात साल की सश्रम कारावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
मोतिहारी. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने अपहरण के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले में सात साल की सश्रम कारावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि लखौरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मटोला निवासी शिवपुजन प्रसाद ने ग्रामीण देवा सहनी पुत्र ब्रह्मदेव सहनी पर 30 सितम्बर 21 को आरोप लगाया कि उसकी 21 वर्षीय बहन रेशमी अपने कुंवारी देवी चौक पर स्थित घर से तीन बजे बाजार निकली तथा वापस नहीं आयी आरोपी के घर पूछताछ किया तो आरोपी के परिजन गाली गलौच किया जिसके आधार पर नगर थाना काण्ड संख्या 613/22अपहरण करने का आरोप लगाते हुए आरोपी सहित आठ पर प्राथमिकी दर्ज कराया आरोप पत्र के देवा सहनी के विरुद्ध दाखिल हुआ. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने छःह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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