पत्नी को आत्महत्या के लिए किया प्रेरित, दोषी पति को सात साल की सजा

प्रतिनिधि, जामताड़ा. पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित पति
प्रतिनिधि, जामताड़ा. पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित पति निताई घोष को भादवि की धारा 306 में 7 साल का कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड नहीं देने पर 2 साल का साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया है. घटना नाला थाना क्षेत्र की है. मृतका रूपाली घोष के भाई रॉबिन पाल ने आरोपी पति के विरुद्ध नाला थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिक के अनुसार, मृतक रूपाली घोष की शादी करीब 12 साल पहले आरोपित पति निताई घोष के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही उसका पति लगातार प्रताड़ित किया करता था. सूचक के अनुसार, घटना के दिन आरोपी ने मृतका के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद रूपाली घोष की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी. इसे लेकर मृतक के भाई रॉबिन पाल ने नाला थाना में मामला दर्ज कराया था. अभियोजन की ओर से 10 गवाहों के बयान न्यायालय में कलम बंद कराये गये. सभी गवाहों का बयान सुनने के बाद अदालत ने मामले को सही पाया और आरोपित निताई घोष को भादवि की धारा 306 में 7 साल का कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की.
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