नये कानून को ले थानों में जागरूकता शिविर

Updated at : 01 Jul 2024 9:53 PM (IST)
विज्ञापन
नये कानून को ले थानों में जागरूकता शिविर

<P>किशनगंज. ब्रिटिश कालीन तीन कानून को हटाकर संसद में 2023 में पास तीन नए कानून को एक जुलाई से लागू किया गया. देश भर में सीआरपीसी की जगह जगह भारतीय

विज्ञापन

किशनगंज. ब्रिटिश कालीन तीन कानून को हटाकर संसद में 2023 में पास तीन नए कानून को एक जुलाई से लागू किया गया. देश भर में सीआरपीसी की जगह जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईपीसी की जगह भारतीय दंड संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है. इन कानूनों को लेकर जागरुकता को लेकर किशनगंज पुलिस के द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. बता दें इन तीन नए कानूनों को केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर, 2023 में पास किया गया था, जिसके बाद इसको लागू करने की समय सीमा एक जुलाई तय की गई थी. इसके बाद इन कानूनों को सोमवार से लागू कर दिया गया है.

किशनगंज थाना परिसर में सोमवार को देश में लागू हुए नए कानून को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में तीन नये कानून, नागरिक केंद्रित कानून न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर, महिलाएं और बच्चे अपराध एवं दण्ड को नये तरीके से किया गया परिभाषित, त्वरित न्याय, आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव विषय पर चर्चा की गयी. इस दौरान लोगों ने अपनी बात रखी. बैठक में मुख्य रूप से सदर थानाध्यक्ष संदीप कुमार, पूर्व नप अध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इमाम अली चिंटू, एआईएमआईएम के इसहाक आलम, लोजपा जिलाध्यक्ष हबिबुररहमान, रेडक्रॉस के सचिव मिक्की साहा_ सरदार लखविंदर सिंह लक्खा, सरदार निसान सिंह, जहिदुरहमान सहित अन्य उपस्थित थे.

ठाकुरगंज प्रतिनिधि

के अनुसार इसी कड़ी में सोमवार को ठाकुरगंज थाने में कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों को इन कानूनों की जानकारी दी गई. इस दौरान एसडीपीओ ठाकुरगंज मंगलेश कुमार सिंह ने बताया कि इस कानून में कई बदलाव किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कानून को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है. शिविर में मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल, उपमुख्य पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा सिन्हा,पार्षद अमित सिन्हा, अधिवक्ता सह समाजसेवी कौशल किशोर यादव,उत्तम दास, दीनानाथ पांडेय,रमेश जैन,विजय शर्मा संग दर्जनो लोग उपस्थित थे. इस मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर अरूण कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर सुनीता कुमारी, पूजा कुमारी, मेधा कुमारी, शत्रुघ्न कुमार संग अन्य अधीनस्थ पुलिस अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.

पौआखाली प्रतिनिधि

के अनुसार ठाकुरगंज पुलिस सर्कल के अंतर्गत पौआखाली, जियापोखर और सुखानी थाना में भी थानाध्यक्ष क्रमशः आशुतोष कुमार मिश्रा, विकास कुमार और धरमपाल कुमार ने तीनों नए आपराधिक कानून में लाये गए बदलाव पर चर्चा करते हुए यह जानकारी दी.

पोठिया प्रतिनिधि के अनुसार

सोमवार को नए कानून को लेकर पोठिया थाना परिसर में पोठिया थानाध्यक्ष निशाकान्त कुमार के अध्यक्षता मे एक बैठक आहूत की गई,जिसमे बीडीओ मो आसिफ व सीओ मोहित राज उपस्थित थे. बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, संवाददाताओं व युवाओं को उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों व सीओ,बीडीओ द्वारा नए कानून की जानकारी दी.

गलगलिया प्रतिनिधि

के अनुवार सोमवार को गलगलिया थाना में नए आपराधिक कानून को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने की. इस मौके पर गलगलिया थानाध्यक्ष राहुल कुमार, एसआई भूषण झा, पीएसआई वेद प्रकाश, अरुण सिंह, सुबोध सिंह, मोहमद जलील, मोहम्मद आरिफ, मनोज गिरी, रामनिवास राय, मुरारी सहनी, फिरोज खान सहित गणमान्य लोग मौजूद थे.———————–

बाक्स में

दर्ज हुआ पहला मामला..

सोमवार को नया कानून लागू होने के बाद पहला मामला दिघलबैंक थाना में दर्ज किया गया. दिघलबैंक थाना में दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला दर्ज हुआ है. मामले में शिकायतकर्ता बासुकी देवी, बलवाडांगी, थाना-दिघलबैंक के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. आवेदन में कहा गया है कि इनकी बेटी रीना देवी उम्र 25 वर्ष पति ज्योतिष कुमार गणेश से शादी करीब 6 वर्ष पूर्व मे हुआ था. आवेदिका का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या दहेज के लिए उसके पति ने गाला दबा कर दिया है. मामले में दिघलबैंक थाना मे कांड संo- 75/24 दिनांक- 01.07.2024 धारा- 80(2) बीएनएस 2023 के तहत दर्ज किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola