मुआवजे के बाद चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों का ईंधन भी निर्धारित

Updated at : 27 Apr 2024 9:48 PM (IST)
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मुआवजे के बाद चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों का ईंधन भी निर्धारित

<P>खगड़िया. लोकसभा चुनाव में एक हजार से अधिक छोटे- बड़े वाहनों का इस्तेमाल होगा. निजी वाहन मालिकों से ये वाहन चुनाव कार्य के लिए जाएंगे. इसके बदले वाहन मालिकों को

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खगड़िया. लोकसभा चुनाव में एक हजार से अधिक छोटे- बड़े वाहनों का इस्तेमाल होगा. निजी वाहन मालिकों से ये वाहन चुनाव कार्य के लिए जाएंगे. इसके बदले वाहन मालिकों को प्रतिदिन के हिसाब से किराया एवं खपत के हिसाब से ईंधन दिये जाएंगे. वाहन किराया के बाद अब ईंधन भी निर्धारित कर दिया गया है. बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा में ही ईंधन दिये जाएंगे. विभाग के गाइडलाइन के अनुसार वाहन के ईंधन के को लेकर लॉग बुक खोला गया/ जा रहा है.

किन वाहनों को किस दर से मिलेगा ईंधन

जानकारी के अनुसार लग्जरी वाहनों, मालवाहक व अन्य बड़े सवारी गाड़ियों के लिए ईंधन के खपत की अलग-अलग दर निर्धारित की गयी है. इसमें पचास या इससे अधिक सीट वाले सवारी गाड़ी को प्रत्येक तीन किलोमीटर चलने पर एक लीटर डीजल उपलब्ध कराया . वहीं 40 से 49 सीट वाले वाहनों को चार किलोमीटर प्रति लीटर जबकि 14 से 22 सीट वाले मैक्सी, सीटी राइड आदि वाहनों को आठ लीटर प्रति किमी के दर से ईंधन दिये जाएंगे. छोटी कार को 12 किमी प्रति लीटर, ट्रेकर, जीप, कमांडर, जिप्सी, छोटी एसी कार, नन ऐसी बोलेरो, सुमो व मार्शल को दस किमी पर एक लीटर ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा. इसी तरह एसी स्कॉर्पियो, क्वालिस, तवेरा, इनोवा, सफारी को दस किमी प्रति लीटर, जबकि एसी बोलेरो, जायलो, सुमो, मार्शल को आठ किमी चलने पर एक लीटर ईंधन उपलब्ध कराया जाना है.

बाइक के लिए 40 किमी प्रति लीटर ईंधन है निर्धारित

चुनाव कार्य में बाइक लगाए जाने पर प्रति चालीस किमी पर एक लीटर पेट्रोल उपलब्ध . इसी तरह छह चक्का मालवाहक वाहन को चार किमी पर, दस चक्का अथवा डम्पर को तीन किमी पर, दस चक्का से बड़े मालवाहक वाहनों को ढाई किमी पर एक लीटर ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि मिनी ट्रक, ट्रैक्टर को छह किमी पर एक लीटर, 23 से 39 सीट वाले मिनी बस पर 5 किमी प्रति लीटर इसके अलावे भी अन्य वाहनों के ईंधन निर्धारित की गई है.

ईंधन के लिए मिलता है कूपन

वाहन चालकों को निर्धारित सीमाक्षेत्र के पेट्रोल पंप का ईंधन का कूपन दिया जाता है. लॉग बुक के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पंप का कूपन दिया जाता है. जो पंप जाने के बाद वाहन चालकों को ईंधन की आपूर्ति की जाती है.

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