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बीमा की राशि का नहीं किया भुगतान, उपभोक्ता आयोग ने दिलाया 64.39 लाख का चेक

Updated at : 01 Sep 2025 8:55 PM (IST)
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बीमा की राशि का नहीं किया भुगतान, उपभोक्ता आयोग ने दिलाया 64.39 लाख का चेक

जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 64.39 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.

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संवाददाता, पटना

जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 64.39 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. यह मामला फुलवारीशरीफ के दिवंगत विनोद शर्मा की पत्नी गीता देवी से जुड़ा है, जिन्हें सोमवार को आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार द्वारा यह चेक सौंपा गया.

बता दें कि, विनोद शर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले 50 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी. लेकिन, अप्रैल 2022 में उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी ने बीमा क्लेम किया, तो कंपनी ने यह कहकर दावा रद्द कर दिया कि बीमाधारक ने अपनी किडनी की बीमारी के बारे में गलत जानकारी दी थी. हालांकि, जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के इस तर्क को निराधार बताया. आयोग ने पाया कि कंपनी ने अपने अस्वीकृति नोटिस में प्रस्ताव फॉर्म का कोई जिक्र नहीं किया था, जो उनके दावे को अवैध और अमान्य साबित करता है.

हाल ही में, आयोग ने बीमा कंपनी को 50 लाख रुपये की बीमित राशि के साथ-साथ सितंबर 2022 से 9 फीसदी साधारण ब्याज का भी भुगतान करने का निर्देश दिया था. इसके अलावा मानसिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 25 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया. कंपनी को यह राशि 90 दिनों के भीतर जमा करना था, जिसका अब भुगतान कर दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR PRABHAT

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