संवाददाता, पटना श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी है. एक अक्तूबर से बिहार के कामगारों को चार से छह रुपया रोजना अधिक मिलेंगे. विभाग के इस निर्णय का लाभ लगभग तीन करोड़ कामगारों को होगा. बुधवार की देर शाम विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. वहीं, विभाग ने पहली बार कामगारों के काम का वर्गीकरण भी किया है.विभाग साल में दो बार न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करता है.परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के आधार पर बढ़ी हुई मजदूरी दर एक अप्रैल और एक अक्तूबर से लागू होती है. न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने पर प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिलों में श्रम अधीक्षक या पटना में नियेाजन भवन में अवस्थित श्रम संसाधन विभाग के मुख्यालय में शिकायत की जा सकती है. नियमों का उल्लंघन कर न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले नियोजकों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.
मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दर और बढ़ी राशि एक नजर में
कामगारोंपहलेअब अकुशल424 रुपये428 रुपयेअर्धकुशल 440 रुपये 444 रुपयेकुशल 536 रुपये541 रुपयेअतिकुशल654 रुपये660 रुपयेडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

